November 25, 2024
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लॉकडाउन के दौरान बस, टैक्सी, बंद रहेंगी। मेडिकल, आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर पहले की तरह ही बंद रहेंगे। बाजार बंद रहेंगे।

प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। कल सोमवार सुबह 5 बजे से कड़ा लॉकडाउन शुरू हो रहा है जो 24 मई तक लागू रहेगा। नए लॉकडाउन में शादी समारोह में केवल 11 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। इमरजेंसी को छोड़ बसों सहित पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के सभी साधनों पर रोक लगा दी गई है। जिलों में आपातकालीन हालात को छोड़ आवाजाही पर रोक रहेगी। ट्रेन चलती रहेगी। मनरेगा के काम बंद रहेंगे। नए लॉकडाउन में इन चार प्रावधानों के अलावा बाकी के प्रावधान 30 अप्रैल की गाइडलाइन वाले ही लागू रहेंगे।

नए लॉकडाउन में भी जरूरी चीजें मिलती रहेंगी
राशन, खाद्य सामग्री की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी। शराब की दुकानें भी सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों को पुलिस पकड़कर क्वारैंटाइन करेगी।
आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी

फल सब्जी के ठेले वालों के लिए भी गाइडलाइंस
लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराना जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। उनके खुलने और बंद रहने का समय पहले वाला ही रहेगा। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।

सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना का सामान, आटा चक्की, पशुओं के चारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। किसानों की जरूरत की चीजों, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी।

मंडियां, फल, सब्जियां, फूल-मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी है। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी।

मेडिकल, आपातकालीन सेवाओं और परमिटेड कैटेगरी के अलावा आवागमन बंद
मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं और परमिटेड कैटैगरी को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। पूरे प्रदेश में जीरो मॉबिलिटी का प्रयास होगा। मेडिकल सेवाओं के अलावा सभी तरह के निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधन बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा

वीकेंड पर पहले की तरह ही दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। 24 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सब बंद रहेगा
लॉकडाउन के दौरान बस, टैक्सी, बंद रहेंगी। मेडिकल, आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर पहले की तरह ही बंद रहेंगे। बाजार बंद रहेंगे।

ट्रक और माल परिवहन की अनुमति होगी
अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग के काम और इसमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।

फैक्ट्रियां चालू रहेंगी
श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों और निर्माण से संबंधित सभी यूनिट में काम करने की अनुमति होगी। मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे।

उद्योगों में कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए बस की अनुमति, पास जारी होंगे
उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मजदूरों को लाने ले जाने के लिए विशेष बसों को चलाने की अनुमति होगी। मजदूरों के पास जारी होंगे। इन संस्थानों को मजदूरों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और विवरण, विशेष बस के नम्बर, ड्राइवर नाम जिला कलेक्टर ऑफिस में देने होंगे।

इन्हें अनुमति

प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक दी जा सकेगी।

सभी अस्पताल, वेटरनरी अस्पताल, इनसे जुड़े कर्मचारी, लैब को अनुमति होगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी।