जयपुर:- फागी इलाके में 8 साल पहले घर में अकेली 6 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार और हत्या करने के मामले में सेशन न्यायालय दूदू ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया.
न्यायाधीश शिल्पा समीर ने आरोपी चाकसू निवासी महेंद्र कुमार उर्फ धर्मेंद्र कुमार को बलात्कार हत्या एवं चोरी का दोषी मानते हुए मृत्युदंड के अतिरिक्त ₹8,20,000 का जुर्माना भी लगाया.
न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्त द्वारा निष्ठुरता से बालिका की हत्या की गई. 6 साल की बालिका से रेप बर्बरता की पराकाष्ठा है.
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