May 7, 2024

राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई 18 अक्टुबर को

दुसरे चरण की कार्यवाही को लेकर दिये गये नोटिस के विरूद्ध दायर तीन याचिकायें खारिज

हाईकोर्ट ने कहा :- पहले नगर परिषद् में अपने दस्तावेज के साथ प्रस्तुत हो परिवादी

कोटपूतली(मनोज पंडित)

स्थानीय नगर परिषद् द्वारा कोटपूतली के मास्टर प्लान 2011-31 व रियासतकालीन (खेतड़ी रियासत) के नक्शे अनुसार सडक़ों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए की गई कार्यवाही के दौरान विगत दिनों कस्बे के मुख्य मार्गो पर हुई तोडफ़ोड़ के विरोध में दुकानों व भवन मालिकों की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई 27 याचिकाओं पर सुनवाई अब आगामी 18 अक्टुबर को होगी।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में नगर परिषद् की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि द्वारा न्यायालय के निर्देशानुसार जवाब प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर परिवादी अधिवक्ताओं की ओर से समय मांगा गया था। प्रकरण में न्यायमूर्ति महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने सुनवाई के लिए 14 अक्टुबर की तारिख नियत की थी। किन्तु शुक्रवार को सुनवाई ना होने के चलते आगामी सुनवाई 18 अक्टुबर मंगलवार को होगी। इसी प्रकरण में 27 याचिकाओ के अलावा अन्य याचिकाओं में भी सोमवार 17 अक्टुबर को सुनवाई होनी है। ऐसे में न्यायालय द्वारा समस्त याचिकाओं का एक साथ निस्तारण सम्भव है।

उल्लेखनीय है कि 14 परिवादियों की याचिकाओं में से डेढ़ दर्जन निर्माण पूर्व में ही ध्वस्त किये जा चुके है। जिनमें से कुछ संरचना मालिकों ने स्वयं ही अपने निर्माण हटा लिये है। अब सम्पूर्ण प्रकरण का पटाक्षेप एक साथ होने की सम्भावना है। वहीं दुसरी ओर विगत 8 अक्टुबर को नगर परिषद् द्वारा दुसरे चरण की कार्यवाही शुरू करते हुए पूरानी नगर पालिका भवन से आजाद चौक स्थित कचहरी परिसर तक के मार्ग पर सडक़ की चौड़ाई बढ़ाने के लिए 90 से अधिक भवन व भूखण्ड मालिकों को नोटिस जारी करते हुए मास्टर प्लान के तहत मार्गाधिकार में बाधा उत्पन्न कर रहे संरचनाओं के दस्तावेज मांगे गये थे। जिसके विरूद्ध में परिवादी याची प्रदीप बंसल पुत्र पृथ्वीराज अग्रवाल द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में दायर दो अलग अलग याचिकाओं व प्रमोद बंसल पुत्र नरेन्द्र बंसल द्वारा दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

उक्त तीनों याचिकाओं पर न्यायमूर्ति महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए इस सम्बंध में राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बैंच द्वारा पूर्ववर्ती प्रकरण प्रकाश चंद सैनी विरूद्ध राज्य सरकार व अन्य में विगत 25 फरवरी 2022 को दिये गये आदेश की पालना अनुसार ही निस्तारित किये जाने की बात कहकर खारिज कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओ को नगर परिषद् के समक्ष अपने दस्तावेज मय जवाब आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही यह भी निर्देश दिये है कि अगर कोई आपत्ति नहीं दी जाती है तो नगर परिषद् 30 दिनों की अवधि के भीतर स्पीकिंग आदेश देकर प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है।

तहलका डॉट न्यूज