जयपुर: ट्रैफिक नियमों का पालना नहीं करने पर जिस तरह चालान काटे जाते हैं, अब इस तरह सड़कों पर गंदगी फैलाने और थूकने पर भी बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने गंदगी और कचरे को कम करने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इसके तहत खुले में थूकने, नहाने और पेशाब करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही पालतू जानवरों के पेशाब, शौच करने और सार्वजनिक स्थान पर गोबर डालने पर 200 से 5000 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही अब प्रतिदिन 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पन्न करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को भी खुद के स्तर पर कचरे का निष्पादन (ठीक तरह से हटाना) करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
इस संबंध में जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने शनिवार को सार्वजनिक सूचना जारी कर शहर में कचरा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत अब गली में कचरा फैलाने से लेकर दुकानों के बाहर कचरा डालने, घर में कचरा इक_ा नहीं करने, कचरा जलाने, पालतू जानवरों के खुले में पेशाब करने, खुले में मांस मछली पकाने पर भी जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान किया गया है।