मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित 19 जिलों में जयपुर शहर को उत्तर और दक्षिण में बांटा गया था, लेकिन गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार (30 जून) को हुई कैबिनेट की बैठक में जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, इस नाम से 2 नए जिले बनाने का किया गया है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट ने नए जिलों के गठन के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
नए जिलों से संबंधित समस्याएं सुलझ गईं
कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया कि नए जिलों से संबंधित जो भी समस्याएं थीं। उन्हें सुलझा लिया गया है और अब जल्द ही नए जिलों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद भी दी कोई समस्या आएगी तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा। जयपुर ग्रामीण जिले को लेकर उन्होंने बताया कि जयपुर की जो तहसील जैसे- सांभर, फुलेरा, जोबनेर आदि दूदू में शामिल नहीं होना चाहती थी। उन्हें जयपुर ग्रामीण का हिस्सा बनाया जाएगा। अकेला दूदू एक अलग जिला बना रहेगा।
स्कूलों में शुरू होगा संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन
कैबिनेट बैठक में प्रत्येक विद्यालय में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश की युवा पीढ़ी का देश के महान संविधान, लोकतंत्र एवं राष्ट्रीयता पर विश्वास तथा गर्व और अधिक सुदृढ़ हो सकेगा। यह पाठन विद्यालयों में प्रति शनिवार (नो बैग डे) किया जाएगा। नई प्रकाशित होने वाली पाठ्य पुस्तकों में भी संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों को प्रकाशित किया जाएगा।
राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी अब ‘दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी’
कैबिनेट ने ‘दी राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी, जयपुर (चेन्ज ऑफ नेम एण्ड अमेन्डमेन्ट) बिल 2023’ के प्रारूप को मंजूरी देते हुए राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम ‘दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी’ करने का निर्णय लिया है।
प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में मिलना हुआ तय
कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कार्मिक की पदोन्नति या एसीपी लगने पर पदोन्नति पद के पे-लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल में वेतन नियत हो सकेगा। इससे कार्मिक के वेतन में वृद्धि होगी। साथ ही, वर्तमान में एक ही वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर अब दो वेतन वृद्धि की तिथियां (1 जनवरी और 1 जुलाई) निर्धारित की गई हैं। इससे कार्मिकों को प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में ही मिल जाएगी। इन संशोधनों से विभिन्न सेवाओं के पदनाम भी सेवा नियमों के अनुरूप हो जाएंगे।
राज्य के अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में मिल सकेंगे अधिक अवसर
मंत्रिमण्डल ने राजकीय सेवाओं में प्रदेश के अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक नियोजित करने और शीघ्रलिपि में दक्ष अभ्यर्थी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शीघ्रलिपिक/ निजी सहायक ग्रेड-।। के पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को वेटेज देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, फेज-।। के लिए विज्ञापित पदों में 15 गुणा विद्यार्थियों को सम्मिलित करने तथा शीघ्रलिपि को वेटेज देने संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं।
महिला कार्मिकों को राहत
मंत्रिमण्डल ने महिला राजकीय कार्मिकों को गर्भावस्था के दौरान स्थानांतरण पर होने वाली परेशानियों से राहत देने के लिए राजस्थान सिविल सर्विसेज (अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन) रूल्स, 1958 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उक्त संशोधन से महिला राजकीय कर्मचारी जिसको राजकीय आवास आवंटित किया जा चुका है, वह उस आवास को मातृत्व अवकाश की समाप्ति तक सामान्य किराए पर रख सकेगी।
संस्कृत विद्यालयों में होगी कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था
अब प्रदेश के विभिन्न संस्कृत विद्यालयों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर की शिक्षा मिल सकेगी। मंत्रिमंडल ने संस्कृत शिक्षा विभाग में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 में वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पदों को सम्मिलित करने एवं नई अनुसूची जोड़कर इन पदों पर भर्ती के संबंध में स्कीम एवं सिलेबस को शामिल करने के प्रारूप का अनुमोदन किया है।