September 24, 2024

नगर परिषद् की कार्यवाही जारी, 5 किलो पॉलीथीन जप्त, 600 रूपयों का काटा चालान

कोटपूतली:(संजय कुमार जोशी)

केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के भण्डारण, वितरण व उपयोग पर पुर्णतया: पाबंदी लगा दी गई है। इस सम्बंध में जारी नियमानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक अर्थात् प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डण्डियां, प्लास्टिक के झण्डे, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम की डण्डियां, सजावटी सामग्री, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे्र्र, कटलरी, मिठाईयों के डिब्बे, लपेटने या पैक करने वाली पन्नी, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, पीवीसी बैनर या ऐसी अन्य सामग्रियों का उपयोग, विक्रय व भण्डारण करने पर एसडीएम द्वारा स्थानीय नगर परिषद् को कड़ी कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

नगर परिषद् द्वारा निरन्तर आमजन को नये नियमों से अवगत भी करवाया जा रहा है। इसके तहत बनाये गये कानून में पाँच लाख रूपयों तक के जुर्माने व कारावास का प्रावधान भी रखा गया है। एसडीएम के निर्देशानुसार इस सम्बंध में नगर परिषद् द्वारा क्षेत्र के समस्त आम नागरिकों, संस्थाओं व व्यापारियों को इस बाबत पाबंद करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की पालना सुनिश्चित की जा रही है।

इसी क्रम में शनिवार को भी नगर परिषद् के कार्मिक सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाई गई पाबंदी को लेकर नियमों की अनुपालना की कार्यवाही करते हुए एक्शन में देखे गये। इसको लेकर गठित की गई टीम के सदस्यों ने सफाई निरीक्षक फतेह सिंह मीणा व कैलाश चंद मीणा के नेतृत्व में कस्बे के मुख्य बाजारों में कार्यवाही की।

आयुक्त फतेह सिंह मीणा ने बताया कि परिषद् की टीम ने कस्बे में विभिन्न जगहों पर कार्यवाही करते हुए 600 रूपयों का जुर्माना करते हुए 5 किलो पॉलीथीन जप्त कर पुन: उपयोग ना करने की हिदायत दी। परिषद् क्षेत्र में उक्त सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। साथ ही उपयोग करने वालों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी।

तहलका डॉट न्यूज