November 24, 2024

एसडीएम ने ली व्यापार मण्डल की बैठक

कहा:- पाँच लाख रूपयों तक का जुर्माना व कारवास का प्रावधान

कोटपूतली:(संजय कुमार जोशी)

केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के भण्डारण, वितरण व उपयोग पर पुर्णतया: पाबंदी लगा दी गई है। उक्त नियम की जानकारी देने व पालना हेतु एसडीएम ऋषभ मण्डल ने बुधवार को कस्बा स्थित पंचायत समिति सभागार में नगर व्यापार मण्डल के तत्वाधान में व्यापारियों की बैठक ली।

एसडीएम ने कहा कि यदि कोई सिंगल यूज प्लास्टिक अर्थात् प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डण्डियां, प्लास्टिक के झण्डे, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम की डण्डियां, सजावटी सामग्री, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे्र्र, कटलरी, मिठाईयों के डिब्बे, लपेटने या पैक करने वाली पन्नी, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, पीवीसी बैनर या ऐसी अन्य सामग्रियों का उपयोग, विक्रय व भण्डारण करता हुआ पाया गया तो कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसको लेकर बनाये गये नियम में पाँच लाख रूपयों तक के जुर्माने व कारावास का प्रावधान रखा गया है।

एसडीएम ने इस सम्बंध में नगर परिषद् अधिकारियों को कड़ी कार्यवाही का निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र के समस्त आम नागरिकों, संस्थाओं व व्यापारियों को इस बाबत पाबंद करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की पालना सुनिश्चित की जायें।

900 रूपये का किया चालान :- वहीं इस सम्बंध में नगर परिषद् कोटपूतली भी बुधवार को सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाई गई पाबंदी को लेकर नियमों की अनुपालना की कार्यवाही करते हुए एक्शन में रही। इसको लेकर गठित की गई टीम के सदस्यों ने सफाई निरीक्षक फतेह सिंह मीणा व कैलाश चंद मीणा के नेतृत्व में कस्बे के मुख्य बाजारों में कार्यवाही की।

आयुक्त फतेह सिंह मीणा ने बताया कि परिषद् की टीम ने मुख्य चौराहे से सार्वजनिक पार्क तक कार्यवाही करते हुए 900 रूपयों का चालान कर विभिन्न दुकानों से 10 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जप्त कर पुन: उपयोग ना करने की हिदायत दी। परिषद् क्षेत्र में उक्त सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। साथ ही उपयोग करने वालों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी।

तहलका डॉट न्यूज