November 24, 2024
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सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों से सख्ती से पालन करने की अपील की

जयपुर/प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच आज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (cm ashok gehlot) के निर्देशों पर 17 मई 2021 तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा’ लागू रहेगा।पूरे प्रदेश में सोमवार से कर्फ्यू कम लॉकडाउन की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। शादियों और बाहर घूमने वाले लोगों पर सख्ती का प्रावधान किया गया है। पाबंदी को ‘रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े’ का नाम दिया गया है। आज से दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों को RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वारेंटाइन किया जाएगा।

शादियों में 50 की जगह केवल 31 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। बैंड वालों की संख्या से अलग रखा है। शादी के लिए SDM को सूचना देने के साथ आने वाले मेहमानों की लिस्ट पहले देनी होगी। इस लिस्ट में शामिल लोगों के अलावा और कोई शादी में नहीं जा सकेगा। शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा।

राजधानी जयपुर में कलेक्टर ने सभी खेल मैदान और पार्क बंद करने का आदेश जारी किया है, गृह विभाग की गाइडलाइन में सुबह 5 बजे से इन्हें खोलने की अनुमति दी गई थी। प्रदेश के बाकी जिलों में खेल मैदान और पार्क खोलने की अनुमति है।

वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा

वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। 17 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभाग खुले रहेंगे। शराब की दुकानें पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। फैक्ट्रीज में उत्पादन जारी रहेगा। खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानें, किराना और आटा चक्की सोमवार से शुक्रवार पहले की तरह सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। फल सब्जी के ठेलों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति रहेगी। मंडियां, फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक सातों दिन खुलेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
आम जरूरत की दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 से 11 रहेगा।

सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुओं के चारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। किसानों की जरूरत की चीजों, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी। ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे ही खुलेंगी।

मंडियां, फल, सब्जियां, फूल-मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी है। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी।

प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक दी जा सकेगी।

सभी अस्पताल, वैटरनरी अस्पताल, इनसे जुड़े कर्मचारी, लैब को अनुमति होगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी।

बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर अनुमति होगी।

राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले करवाई गई RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।

ट्रकों और दूसरे सामान ढोने वाले वाहनों और उनमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।

वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी।

पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी।

अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।

सेवाएं, जिन्हें होगी अनुमति
दूरसंचार, IT, कुरियर सेवा, डाक सेवा, ई मित्र, आधार केंद्र, प्रसारण और कैब सेवाओं के अलावा IT आधारित सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, NBFC ग्राहकों के लिए दोपहर बाद 2 बजे तक खुलेंगे। सुबह 4 से 8 बजे तक अखबार बांटने की अनुमति होगी। मीडिया कर्मियों को ID कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी।

निजी वाहन 7 से 12 तक ही फ्यूल लें सकेंगे
पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन निजी वाहन सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल-पेट्रोल या गैस भरवा सकेंगे। LPG सिलेंडर बांटने की सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति होगी।

परिवहन व्यवस्था

सार्वजनिक परिवहन की बसों में 50% यात्रियों के साथ अनुमति होगी। निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक बरकरार रखी गई है। निजी और रोडवेज की बसें चल सकेंगी। बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन से यात्रा पर रोक
मेडिकल इमरजेंसी और अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन से यात्रा पर रोक रहेगी। आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन में यात्रा करने पर 50% लोग ही बैठ सकेंगे। सामान्य मामलों में निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा पर रोक रहेगी।

फैक्ट्रीज चालू रहेंगी
सभी उद्योग और निर्माण संबंधी यूनिट्स में काम करने की अनुमति होगी। सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अपने कर्मचारियों को आई कार्ड जारी करने को कहा गया है ताकि उन्हें परेशानी नहीं हो।

विवाह समारोहों पर सख्ती

शादी के लिए पहले की तरह ही तीन घंटे में समारोह पूरा करने की शर्त रखी है। शादी में केवल 31 मेहमानों को अनुमति रहेगी। शादियों पर सख्ती,शादी में 31 से ज्यादा लोग होने पर 1 लाख जुर्माना, मेहमानों की लिस्ट पहले SDM को भेजनी होगी। इसके अलावा अन्य कोई मेहमान नहीं आ सकेंगे। नई गाइडलाइन में शादियों पर सख्ती की गई है। शादी में 31 से ज्यादा मेहमान होने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। SDM को बिना सूचना शादी समारोह करने पर 5 हजार जुर्माना लगेगा। शादी समारोह की ईमेल के जरिए पहले सूचना SDM को देनी होगी। शादी समारोह में केवल एक ही कार्यक्रम की अनुमति होगी, वह भी अधिकतम तीन घंटे में पूरा करना होगा।

खुलेगी शराब की दुकानें

शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। सरकार को रेवन्यू देने वाले खान विभाग, पंजीयन मुद्रांक विभाग के दफ्तर भी खुलेंगे।

ये सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे
जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुडे दफ्तर, शहरी निकायों के दफ्तर, फायर, बिजली, पानी, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर 4 बजे तक खुल सकेंगे। केंद्र सरकार की जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर भी खुले रहेंगे। इसके अलावा भी गृह विभाग की अनुमति से राज्य स्तर पर और जिले में कलेक्टर की अनुमति से अन्य दफ्तर खोले जा सकेंगे।