November 24, 2024
IMG-20210503-WA0013

जयपुर-राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जिसमें कोरोना का हाल में स्कूली बच्चों से 70°/•फीस लेने के आदेश दिए थे।
निजी स्कूलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों के खिलाफ अवमानना याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले के बाद अब यह साफ हो सकेगा कि अभिभावकों को अब कितनी फीस देनी होगी। दूसरी और अब अभिभावकों भी इस संबंध में राजस्थान सरकार के अगले कदम का इंतजार है।

तहलका डॉट न्यूज