November 24, 2024
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जयपुर- सहारा धोखाधड़ी प्रकरण में acmm10 जयपुर प्रथम नें सहारा इंडिया के निदेशक सुब्रतो रॉय व अन्य के खिलाफ fir दर्ज करने हेतु मानसरोवर थाने को दिया आदेश । प्रकरण में सहारा इंडिया नें परिवादी को कमीशन एजेंट के रूप में यह प्रलोभन देकर नियुक्त किया की अगर वो कोई भी निवेश लाता है तो उसे उस निवेश पर 1 से 6 प्रतिशत का कमिशन दिया जाएगा और निवेशकों को 9 से 14 प्रतिशत का ब्याज दिया जावेगा और जब भी निवेशकों का मन होगा वो ब्याज सहित अपने निवेश को प्राप्त कर सकेंगे ।
जब दिसंबर माह में निवेशक कंपनी से अपने निवेश और ब्याज वापस मांगने कॉम्पनी के कार्यालय पहुचे तो कंपनी ने अदा करने से मना करदिया । इस तरह से हज़ारों निवेशोको से कंपनी ने धोखा किया । परिवादी की तरफ से शैलेश नाथ सिंह अधिवक्ता के द्वारा पैरवी की जा रही है।

तहलका. न्यूज़- जेपी शर्मा