राजस्थान के कई जिलों में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है. ऐसे में लोग इस अवधि के दौरान घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे. यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ राजस्थान महामारी कानून के तहत कार्रवाई भी हो सकती है.
हालांकि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान कुछ आवश्यक सुविधाओं और इमरजेंसी जैसी सेवा को छूट दी गई है. वही शादियों के सीजन के कारण आने जाने वाले लोगों के लिए भी थोड़ी ढील दी गई है. अगर कोई व्यक्ति शादी समारोह से लौट रहा है तो उसे शादी का कार्ड पुलिस को दिखाना अनिवार्य होगा.
तहलका डॉट न्यूज़