November 24, 2024
images
  • विवाह समारोह में अधिकतम 100 तथा अंतिम संस्कार में एकत्र हो सकेंगे अधिकतम 20 व्यक्ति
  • सामान्यतः पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी
  • निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर विभिन्न प्रावधानों में होगी कानूनी कार्यवाही

सीकर(ज्ञानचंद):- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की गम्भीर स्थिति से मानव जीवन व स्वास्थ्य रक्षा को लगातार बने खतरे एवं इसकी रोकथाम के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सीकर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।

आदेशानुसार जिले में सभी प्रकार के मेले, जुलूस, धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों का आयोजन बिना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनूज्ञा के नहीं होगा।जिले में यदि विदेश से एवं अन्य राज्य से भारतीय नागरिक प्रवेश करता है तो उसके स्वास्थ्य की चिकित्सकीय जांच , स्क्रीनिंग नजदीकी चिकित्सालय में करवाई जानी आवश्यक होगी एवं बिना चिकित्सा जांच, स्कीनिंग के जिले में निवास नहीं करेगा। कोरोना वायरस के संबंध में कोई अफवाह नहीं फैलायेगा, लोकडाउन , अनलॉक के दौरान कोई भी व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी नहीं करेगा एवं एमआरपी से अधिक मूल्य वसूल नहीं करेगा।

राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा समय-समय जारी एडवाईजरी एवं आदेश, डीएमसी के तहत जारी आदेशों की पूर्ण पालना करनी होगी। कंटनेमेंट जोन में लॉक डाउन प्रभावी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में कड़े प्रतिबंध उपायों की सख्ती से अनुपालना करवाई जायेगी। केवल आवश्यक गतिविधियों के अनुमत होगी। धार्मिक स्थलों को 7 सितम्बर 2020 से आमजन के लिए खोले जाने के लिए गाईड लाईन जारी की गई है। जिसके अनुसार कंटेमेंट जोन, कफ्र्यू क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों को खोले जाने की छुट अनुमत नहीं होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धार्मिक स्थलों को खोले जाने का तात्पर्य धार्मिक आयोजन, धार्मिक जूलुसों की अनुमति बिलकुल नहीं है। जिले में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति सःरूगणता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलायें और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवश्यक जरूरतों एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे। ऎसी स्थिति में ऎसे व्यक्तियों से स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस सहानूभुति पूर्वक व्यवहार करेंगे। सार्वजनिक स्थान, कार्य स्थलों एवं परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी कम से (कम 6 फीट)की पालना सुनिश्चित करेंगे।

जिले में विवाह संबंधी आयोजन के लिए आयोजनकर्ता पर निम्न शर्ते लागू होगी-

उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा‘ नो मास्क नो एन्ट्री‘‘ की सख्ती से पालना की जावेगी।
स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी- प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवॉश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेंगे।
सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रैलिंगस, डोर हैण्डलस आदि की बार-बार सेनेटाईज की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि *आमंत्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी* । अंतिम संस्कार, अंतिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जायेगी। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य प्रकार के सामाजिक, राजनितिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृितक, धार्मिक समारोह, अन्य सभी का आयोजन बगैर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं करेगा।

विशिष्ट प्रतिबंधों, सुरक्षा सावधानियों के साथ अनुमत गतिविधियां

सभी दुकाने, निम्नाकिंत प्रतिबंधों के साथ खोली जा सकती है।
दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक को, जिसने मास्क नहीं पहन रखा है ब्रिकी नहीं की जायेगी। दुकानों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सामाजिक दूरी (6 फीट दूरी) के साथ एक समय पर छोटी दुकानों में 2 से अधिक तथा बड़ी दुकानों में 5 से अधिक ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं हो। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुये बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतिक्षा करेंगे।

प्रत्येक ग्राहक की सेवा के उपरांत पूर्ण सावधानियों, कीटाणुशोधन एवं सफाई सहित नाई की दुकानें , सैलून एवं ब्यूटी पार्लर इत्यादि खोले जा सकेंगे। दुकान, स्टॉल, ठेला, कियोस्क के माध्यम से जूस, चाय, चाट आदि सहित खाद्य प्रदार्थों की ब्रिकी के लिए निम्नलिखित शर्तों की अनुपालना करना आवश्यक होगा। स्वच्छता, साफ-सफाई एवं कचरा निपटान के आवश्यक मानकों को संधारित किया जायेगा। सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों का संधारण किया जायेगा। व्यक्तियों का जमाव अनुमत नहीं होगा। विशेष तौर पर नगर निकाय के अधिकारीगण इन शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।

पार्क , सामुदायिक पार्क निम्नाकिंत शर्तो के साथ खोले जा सकेगे

व्यक्तियों के सम्पर्क रहित प्रवेश के लिए मुख्य द्वार खुले रखें जाये। सभी छुने, सम्पर्क संबंधी गतिविधियों बंद रहेंगी। इन्हें ढका जा सकता है ताकि उनका उपयोग नहीं किया जाये, जैसे खुले जिम, झुले आदि। यदि पार्क के अन्दर पूजा स्थल है तो उनके बाबत निर्धारित प्रतिबंध इन पर भी जारी रहेगा। सामाजिक दूरी की सख्ती से पालना की जावेगी। एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी रहेगी। पार्क के इन्चार्ज प्राधिकारी उपरोक्त शर्तो की पालना कराने के लिए उत्तरदायी रहेंगे।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर पान, गुटका, शराब आदि का सेवन नहीं करेगा। सभी कर्मचारियों के लिए अरोग्य सेतू एप का उपयोग अनिवार्य होगा तथा इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए संगठन का अध्यक्ष उत्तरदायी होगाा ।

सभी व्यक्ति किसी भी प्रयोजन या किसी भी कारण या अधिकारिता से सार्वजनिक स्थानों जैसे कि गलियां, मार्गो, चिकित्सालयों, कार्यालय, बाजारों में मास्क या कपडे से निर्मित मास्क आवश्यक रूप से लगायेंगे तथा सामाजिक दूरी संबंधी निर्देशों की सख्ती से पालना करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो कि निजी या कार्यालय के वाहन पर भ्रमण करेंगे उन्हें भी मास्क पहनना आवश्यक होगा। सभी कामर्शियल यात्री परिवहन वाहन -यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात सीटो एवं छूने के बिन्दुओं के उपयुक्त सेनेटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब संचालक, आटों रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा। किसी भी वाहन (निजी, वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी

अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर बसे अपने स्वीकृत मार्ग पर संचालित हो सकेगी। (रोकथाम क्षेत्र के अतिरिक्त) परन्तु बस संचालक उत्तरदायी होगा कि निर्धारित सुरक्षात्मक उपाय व यात्रियों के उतरने, चढने एवं यात्रा से पूर्व , बाद में बस का पूर्ण सेनेटाईजेशन आदि की पूर्ण पालना हो।गृह विभाग के आदेश 6 जून 2020 के क्रम में निम्नाकिंत गतिविधियों को सशर्त अनुमति दी जाती है।

होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य सेवाएं-

समस्त ऎसी ईकाईयों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 4 जून 2020 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स व अन्य अतिथि सेवाओं के संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालना करनी होगी। टेबल सेटिंग की व्यवस्था इस प्रकार से की जावे कि दो टेबिल सेटिंग के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी हो। फास्ट फुड इकाईयों , जहां स्टेडिंग टेबल है वहां टेबलों के मध्य कम से कम 8 फीट की दूरी रखी जावे एवं एक टेबल पर 2 से अधिक व्यक्ति नहीं हो।

विद्यमान परिस्थितियों में यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है एवं इन परिस्थितियों में उन व्यक्तियों, जिनके विरूद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है, पर तत्काल सूचना की तामील सम्यक रूप से कराने की गुंजाईश नहीं है, इसलिए यह आदेश धारा 144(2) सीआरपीसी के तहत एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।

यह आदेश 21 नवम्बर 2020 की सायं 6 बजे से लागू होकर अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।

तहलका. न्यूज़