November 24, 2024
इंदौर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आगामी 15 जून से होगा शुरू

कोविड-19 को देखते हुये शासकीय मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा संस्थानों में ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों की क्षमता बढ़कर हो जायेगी 2 हजार

आईसीयू बिस्तरों की संख्या में भी होगी वृद्धि

संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिये समय-सीमा तय

इंदौर 29 मई,2020:- इंदौर जिले में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये व्यापक प्रबंधक सुनिश्चित किये जा रहे हैं। इसी क्रम में शासकीय मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा संस्थानों में ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों और आईसीयू के बिस्तरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। शासकीय मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा संस्थानों में ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों की क्षमता बढ़ाकर कुल 2 हजार की जायेगी। इसके अलावा आईसीयू बिस्तरों की संख्या में वृद्धि कर कुल 400 आईसीयू बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है।

अनुमति प्राप्त औद्योगिक इकाइयों में निगरानी हेतु कलेक्टर द्वारा अधिकारी नियुक्त
नियुक्त किए गए अधिकारी चार बिंदुओं- सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश एवं सैनिटाइजर की उपलब्धता का करेंगे निरीक्षण

कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने जिले में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के संचालन की अनुमति पूर्व में जारी की थी। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की परिस्थितियों के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि इन संस्थानों में समस्त आवश्यक सुरक्षा मापदंडों का पालन हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कलेक्टर श्री सिंह ने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में निरीक्षण हेतु अधिकारियों को नियुक्त किया है।
सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-ए से एफ के लिए संयुक्त संचालक उद्योग श्री एच.आर. मुजाल्दा, औद्योगिक क्षेत्र लक्ष्मीबाई नगर एवं पोलोग्राउंड के लिए एम.पी.आई.डी.सी. के मुख्य महाप्रबंधक श्री यू.के. तिवारी, कुमेड़ी, बरदरी एवं देवासनाका के लिए एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य प्रबंधक श्री राजेंद्र कुमार भंवर, औद्योगिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पलेक्स, रेडीमेड गारमेंट कॉम्पलेक्स पालदा के लिए एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक श्री राजेश भारती एवं स्कीम नंबर 71 रामबली नगर हेतु एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक श्री आनंद टेम्भरे को नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिकारी औद्योगिक इकाइयों में मुख्यतः चार बिंदुओं के अंतर्गत निरीक्षण कार्य करेंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालय में श्रमिकों के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी हो। कार्य करते वक्त तथा आपस में बातचीत के वक्त अनिवार्य रूप से मास्क लगाया जाए। इन औद्योगिक इकाइयों में हैंडवाश अथवा साबुन की उपयुक्त व्यवस्था हो एवं यहाँ कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों के लिए सैनिटाइजर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो।

कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि नियुक्त अधिकारी सिर्फ इन चार बिंदुओं के अंतर्गत ही निरीक्षण कार्य संपन्न करेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त बिंदुओं का कड़ाई से पालन किया जाए। पालन न होने की स्थिति में उनके द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाये।

तहलका.न्यूज़