कोविड 19 में लॉक डाउन में राहत के बाद बिगड़े हालत पर प्रशासन ने अब सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। एसडीएम विकास पंचौली ने जिला कलेक्टर के निर्देश पर अब गंगापुर में सुबह 7.30 बजे से 11 बजे तक ही आवश्यक वस्तुओं से सम्बंधित दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है जो 6 मई से प्रभावी होगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले दुकानदार से प्रत्येक बार 2 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। एसडीएम विकास पंचौली ने आदेश जारी कर बताया कि 1 – किराणा उद्योग, कृषि उद्योग, मेंकेनिकल / पाटर््स, पंखा एवं कुलर रिपेयरिंग एवं सेलिंग, मोबाईल रिपेयरिंग (शहरी क्षेत्र में मोबाईल की कुल दुकानों में से एक तिहाई दुकानें रोटेशन से खुलेगी ) प्रातः 7.30 बजे से 11.00 बजे खुलेगी। इनके अलावा अन्य समस्त प्रतिष्ठान/दूकाने पूर्णतया बन्द रहेगी।स्टेश्नरी अति आवश्यक होने पर केवल होम डिलेवरी ही करेगें। दुध की डेयरी के खुलने का समय प्रातः 7.30 से 11.00 बजे एवं सांय 4.30 से 6.30 बजे तक रहेगा। फल एवं सब्जी विक्रेता पूर्वानुसार विक्रय का कार्य करेंगे। परन्तु इस बात का ध्यान रखा जावे की वह एक जगह पर खड़े नही रहकर विभिन्न गलियों एवं मोहल्लो में डोर – टू – डोर घुमते हुये बिना अनावश्यक भीड़ एकत्र किये बेंचने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।नगरपालिका गंगापुर बाजार क्षेत्र में बाजार खुलने के दौरान दुपहिया/चार पहिया निजी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। पुलिस एवं नगरपालिका को आपसी समन्वय स्थापित कर स्थल का निर्धारण कर बेरीकेटीग करने हेतु निर्देशित किया गया। समस्त क्रेता-गण निर्धारित स्थल पर वाहन खड़े कर पैदल बाजार क्षेत्र में प्रवेश करेंगे।निर्धारित दुकानो के व्यापारीयो द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी उपखण्ड कार्यालय गंगापुर से प्राप्त कर उसे दूकान पर चस्पा करने के पश्चात ही दुकान खोल पायेंगे।
समस्त व्यापारी गण स्वयं मास्क पहनकर ही कार्य करेंगे साथ ही बिना मास्क पहने व्यक्ति को सामग्री नही बेचेंगे। सभी दूकानदार होम डिलेवरी को प्राथमिकता देगें जिसमें कम से कम पचास प्रतिशत होम डिलेवरी किया जाना अनिवार्य होगा। हर आम नागरिक बिना मास्क के घर से बाहर नही निकलेगे। मास्क नही पहनने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानो के तहत उसके विरूद्ध नियमानुसार चालान काटा जाकर कानुनी कार्यवाही तहसीलदार सहाड़ा सुनिश्चित करेगें।पान, गुटखा, चाय, नास्ते, रेस्टोरेन्ट, ब्यूटी पार्लर, सेलून, हाॅटल, धर्मशालाएं, सराय, धार्मिक दूकान एवं अन्य समस्त दुकाने/प्रतिष्ठान (बिन्दू संख्या 1 मे वर्णित के अलावा) समस्त दुकानो के संचालन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्द रहेगा। क्रय-विक्रय सहकारी समिति गंगापुर पूर्वानुसार उपभोक्ताओ की मांग के अनुसार खाद्य सामग्री डोर-टू-डोर डिलेवरी दी जा सकेगी। सभी धार्मिक/राजनैतिक/सामाजिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगे। राज्य सरकार के निर्देशानुसर 65 वर्ष से अधिक ,10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर से बाहर नही निकलेंगे तथा अन्य व्यक्तिगण सांय 07 बजे से प्रातः 07 बजे तक घर से बाहर नही निकलेंगे। यदि कोई निकलता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कानुनी कार्यवाही की जावेगी।
सार्वजनिक स्थानो पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा।
व्यक्तियों एवं परिवहन का आवागमन चार पहिया वाहन- वाहन चालक एवं अधिकतम दो सवारियां, आॅटो रिक्सा/ साईकल रिक्सा- चालक एवं एक सवारी
,दो पहिया वाहन – मात्र एक (सवार) पीछे की सीट पर कोई सवारी नहीं बिठा सकेंगे।
। बाजार खुलने का समय प्रातः 07ः30 से प्रातः 11ः00 बजे तक रहेगा उक्त समयावधि का उल्लघंन पर संबंधित प्रतिष्ठान से प्रत्येक उल्लघंन पर पालिका/ प्रशासन द्वारा 2000/- (दो हजार रूपये मात्र) जुर्माना अनिवार्य रूप से वसूला जावेगा।
इस दौरान साथ ही “The Rajastahan Epidemic Disease Act. 1957, National Disaster Manegment Act. 2005, चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 12/03/2020 में उल्लेखित प्रावधानो तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशा की पालना समस्त नागरिको द्वारा की जावेगी।
उक्त आदेश में वर्णित निर्देशो के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट , भीलवाड़ा द्वारा समय-समय पर जारी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी निषेधाज्ञाओं में प्रदत्त निर्देशो की सर्व-साधारण को अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित किये जाना अनिवार्य एवं अति-आवश्यक होगा।
उक्त जारी आदेश की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्त्व पुलिस उपाधीक्षक, गंगापुर, थानाधिकारी गंगापुर/रायपुर/कारोई एवं तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सहाड़ा मु0 गंगापुर का होगा।
गंगापुर ( दिनेश चौहान )