November 24, 2024
tehelka.news

जयपुर- राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत के आरोपी झोटवाड़ा सर्किल के तत्कालीन एसीपी आस मोहम्मद को बड़ा झटका देते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है. झोटवाड़ा सर्किल के तत्कालीन एसीपी आस मोहम्मद ने एसीबी कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जस्टिस इन्द्रजीतसिंह की एकलपीठ ने आस मोहम्मद को जमानत देने से इंकार करते हुए चार्जशीट पेश होने के बाद याचिका पेश करने को कहा है इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करने के आदेश दिये. 

इससे पहले 3 सितंबर को ही एसीबी कोर्ट भी आस मोहम्मद की जमानत याचिका खारिज कर चुका है. 

तहलका.न्यूज़