राजस्थान/जयपुर:- ऑनर किलिंग की घटनाओं पर रोकथाम के लिये राजस्थान विधानसभा ने संशोधित विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया. राजस्थान ऑनर किलिंग को लेकर बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और अब प्रदेश में प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, प्रेमी युगल की हिफाजत के लिए ही नया कानून बना है. पुलिस इस नए काननू के जरिए प्यार करने वालों को सुरक्षा प्रदान करेगी.प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को पेरशान करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी.
प्रेम विवाह पर इज्जत के नाम पर होने वाली हत्याओं को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने विधानसभा में सम्मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक बहस के बाद पारित कर दिया.
तहलका.न्यूज़