November 24, 2024
तहलका.न्यूज़

नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पद छोड़ने के बाद भी सरकारी आवासों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों को पूरे समय का किराया मार्केट रेट के हिसाब से देना होगा. इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और विजय बहुगुणा ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने साफ़ कर दिया कि आवास और अन्य सुविधाएं का भी इन मुख्यमंत्रियों को बाज़ार भाव से ही भुगतान करना होगा. पूर्व मुख्यमंत्रियों करोड़ों रुपये का बकाया है. यह बंगले सरकार के आदेश पर राज्य संपत्ति विभाग द्वारा आवंटित किये जाते हैं.

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