November 23, 2024
तहलका.न्यूज़

सड़क हादसे कम करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट राज्यसभा से पास हो गया. इससे पहले 23 जुलाई को ये लोकसभा से पास हो चुका है. बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के एक्ट का संसोधन रूप है. राज्यसभा में इस बिल को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रखा.नितिन गडकरी ने बताया की साल में 5 लाख से अधिक दुर्घटनाओ में डेढ़ लाख से अधिक लोग मारे जाते है. मोटर व्हीकल संसोधन बिल में कई बदलाव किए गए हैं. खासतौर पर इसमें नियमों के उल्लंघन पर जुर्मान की रकम में भारी इजाफा किया गया है.

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा. थर्ड पार्टी बीमा भी जरूरी है. हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जो पहले 25 हजार था. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने करीब तीन घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा की मंजूरी के बाद इसी हफ्ते यह बिल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक- राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद अगस्त के मध्य तक बढ़ी हुई पेनाल्टी लागू हो जाएगी. इस कानून से राज्यों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी. सभी राज्य सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार राष्ट्रीय परिवहन नीति लागू कर सकेंगी.

बिल के मुख्य बिंदु 

कारण पहले (रु.) प्रस्तावित (रु.) 

ओवर लोड 2000 से 20000 

ओवर लोड पैसेंजर – 200 प्रति अतिरिक्त सवारी 

सीट बेल्ट 100 से 1000 

बगैर इंश्योरेंस 1000 से 2000 

सामान्य 100 से 500 

आदेश का उल्लंघन 500 2000 

बगैर लाइसेंस 500 से 5000 

ओवर साइज वाहन – 5000 

ओवर स्पीड 400 एलएमवी 1000 और एमपीवी 2000 

खतरनाक ड्राइविंग 1000 से 5000 तक 

ड्रंकन ड्राइविंग 2000 से 10000 

स्पीडिंग/ रेसिंग 500 से 5000 

बगैर परमिट 5000 तक 10000 से 25000 तक 

एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो 1000 रु. जुर्माना 

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