मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल के एक पत्र में कहा गया है कि यह निर्णय कपड़ा, डाई, रसायन, प्लास्टिक और स्टील जैसे श्रम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता देगा।
भारत ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों का आवंटन पैक्ड गैर-घरेलू एलपीजी के संकट-पूर्व स्तर के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया है। यह निर्णय कपड़ा, डाई और रसायन जैसे श्रम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता देगा। प्रक्रिया उद्योगों या उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें विशेष हीटिंग के लिए एलपीजी की आवश्यकता होती है। पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है।
इनमें, प्रक्रिया उद्योगों या उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें विशेष हीटिंग उद्देश्यों के लिए एलपीजी की आवश्यकता होती है, जिसे प्राकृतिक गैस द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।
50 प्रतिशत के आंकड़े में राज्यों को आवंटित पूर्व-संकट कोटा का 40 प्रतिशत और पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए उनके सुधारों के आधार पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवंटित किया गया था।
सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। जबकि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटकर €3 प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल के लिए यह €0 प्रति लीटर है।
इसने डीजल पर 21.5 प्रति लीटर और विमानन टरबाइन ईंधन पर 29.5 प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया। घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों पर कोई अप्रत्याशित कर नहीं लगाया गया है।
फ़ाइबर2फ़ैशन न्यूज़ डेस्क (डीएस)






