September 20, 2024

अजमेर (मुकेश वैष्णव ) मुख्यमंत्री शून्य प्रतिशत ब्याज युक्त फसली ऋण योजना अन्तर्गत कृषक अपना पुराना ऋण चुकाकर नया ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

अजमेर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक भंवर सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त फसली ऋण फ्लेगशीप योजनान्तर्गत काॅ-आपरेटिव बैंक द्वारा अल्पकालीन फसली एवं पशुपालन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। समय पर ऋण चुकारा करने वाले किसानों को ब्याज नहीं देना होता। चुकारा नहीं करने से देय तिथि के पश्चात् किसान को 10 प्रतिशत ब्याज देना होता है। खरीफ 2023 (एक अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2023 तक) अंतर्गत वितरित ऋण चुकाने की देय तिथि राज्य सरकार द्वारा ऋण वितरण तिथि से अग्रिम एक वर्ष अथवा 30 जून 2024 जो भी पहले हो निर्धारित की गई है।

इसी प्रकार रबी 2023-24 के अन्तर्गत वितरित अल्पकालीन फसली एवं पशुपालन ऋण की अन्तिम देय तिथि भी राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2024 निर्धारित की गई है। किसान समय पर पुराना ऋण चुकायें ताकि अवधिपार श्रेणी में वर्गीकृत हो जाने पर अगली फसल में नामांकन रद्द होने एवं 10 प्रतिशत ब्याज से बचा जा सके। किसान को कोई आर्थिक हानि ना हो। यदि किसी भी तकनीकी कारण से समिति स्तर पर ऋण वसूली जमा नहीं हो रही है तो काश्तकार सम्बन्धित बैंक शाखा में जाकर भी नकद वसूली जमा करा सकेगा। उन्होंने बताया कि सभी कृषक रबी 2022-23 का ऋण चुकाकर खरीफ 2024 का ऋण समितियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

माह अगस्त तक आवंटित लक्ष्य 315 करोड के परिप्रेक्ष्य में बैंक द्वारा 232 करोड रूपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। शेष रहे काश्तकार शीघ्र ही समिति मुख्यालय पहुंच कर बकाया ऋण चुकौती कर सरकार की महत्वकांक्षी योजना (शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना) का लाभ 30 जून से पूर्व प्राप्त कर सकते हैं।