एसएचओ राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में थाना पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही
कोटपूतली:
स्थानीय थाना पुलिस ने एक सनसनी खेज घटनाक्रम में 04 वर्षिय बालक के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के आरोपी को त्वरित कार्यवाही करते हुए महज 72 घण्टों में गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ राजेश शर्मा ने बताया कि विगत 23 जनवरी को स्थानीय थाने पर उपस्थित होकर एक व्यक्ति ने दर्ज करवाया कि 22 जनवरी को उसकी भतीजी की शादी थी। शादी समारोह के दौरान रात्रि करीब 08.30-09 बजे के लगभग उसके 04 वर्षिय पुत्र को अज्ञात व्यक्ति अपने साथ लेकर चले गये।
परिजनों द्वारा आसपास तलाश की गई तो करीब दो घण्टे बाद बटाई पर खेती करने वाला व फसलों की रखवाली करने वाला एक व्यक्ति सडक़ पर आता हुआ मिला। उसने बताया कि बच्चा अकेला रोड़ पर आता हुआ मिला था। देर रात्रि बच्चे ने अपनी मांंँ को गुदा में दर्द होना बताया, जिस पर बालक की माँ ने उसके कपड़े देखे तो उल्टे पहने हुए थे जिस पर बच्चे के साथ दुष्कर्म का अंदेशा हुआ। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी रंजीता शर्मा ने जल्द से जल्द अभियुक्त को दस्तयाब करने के निर्देश देते हुए एसएचओ राजेश शर्मा के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया।
पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए बालक का मेडीकल मुआयना मेडीकल बोर्ड से करवाकर घटना स्थल का निरीक्षण कर प्रकरण में गंभीरतापूर्वक अनुसंधान शुरू किया। शादी समारोह स्थल के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे को चेक करने पर एक व्यक्ति रात्रि के समय करीब 09.45 बजे पीडि़त बालक को अपनी गोद में उठाकर ले जाता हुआ नजर आया। रात्रि के समय में रोशनी की कमी व घना कोहरा होने से आरोपी की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी। जिस पर एसएचओ व पुलिस टीम ने घटना स्थल व आसपास के क्षेत्र में कैम्प कर शादी समारोह के दौरान वर व वधु पक्ष के विडियोग्राफर द्वारा ली गई करीब 1200 फोटो व विडियो फुटेज के साथ-साथ शादी समारोह में आये लोगों के मोबाईलों की विडियो रिकॉर्डिंग भी चेक की परन्तु आरोपी की पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस टीम ने परम्परागत तरीके से समारोह स्थल के आसपास करीब 03 किमी के क्षेत्र को गहनतापूर्वक सर्च किया एवं फुटेज के आधार पर हुलिये व चाल ढ़ाल के संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर प्रत्येक व्यक्ति से गहनता पूर्वक पुछताछ की तो घटना के दिन बालक को सडक़ के रास्ते लेकर आने वाला व्यक्ति विजेन्द्र स्वामी ही संदेह के दायरे में आ गया जो घटना के समय से ही बालक के परिजनों की नजर में एक भला व्यक्ति बना हुआ था। साथ ही उसके परिजन धन्यवाद दे रहे थे कि यदि यह व्यक्ति नहीं होता तो बालक नहीं होता।
पुलिस ने उक्त व्यक्ति से घटना के समय उसकी उपस्थिति के बारे में गहनता से बार-बार पुछताछ की तो वह काफी समय तक गुमराह करता रहा एवं कुछ लोगों के नाम बताकर उनके साथ ही होना बताया। पुलिस टीम ने सम्बंंधित लोगों से ही आरोपी के समक्ष ही पुछताछ की तो उन लोगों ने घटना के समय आरोपी को अपने साथ होने से साफ इंकार कर दिया। जिसके बाद भी आरोपी नई-नई बातें बनाकर गुमराह करता रहा। परन्तु अन्तत: पुलिस टीम की सख्त पुछताछ के आगे टीक नहीं सका व उक्त जघन्य अपराध किये जाने को स्वीकार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी विजेन्द्र उर्फ मिन्टु (32) पुत्र जगदीश प्रसाद स्वामी निवासी ग्राम गोपालपुरा, कोटपूतली को प्रकरण में बापर्दा गिरफ्तार कर लिया। जिससे गहनता से पुछताछ की जा रही है। साथ ही इस सम्बंध में आईपीसी व पोक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किया गया है।