राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर में विकास समितियों की ओर से आम रास्ते पर गेट लगाकर उसे बंद रखने और इससे लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए नगर निगम ग्रेटर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जेएईएन सहित मूर्तिकला कॉलोनी विकास समिति-डी ब्लॉक के अध्यक्ष अजीत शर्मा व सचिव मनोज कौशिक सहित अन्य पदाधिकारियों से एक फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा है। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश धर्मेन्द्र जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव व शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह निर्देश एडवोकेट धर्मेन्द्र जोशी की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिया। अधिवक्ता अमित कुड़ी ने बताया कि यह मामला खंडपीठ के समक्ष एकलपीठ ने जनहित का मानते हुए सुनवाई के लिए भिजवाया था। पहले प्रार्थी ने उसे व परिजनों को बंद गेट से हुई परेशानी के चलते एकलपीठ में याचिका दायर की थी।
गेट बंद रहने से परेशानीः मूर्तिकला कॉलोनी निवासी प्रार्थी एडवोकेट धर्मेन्द्र जोशी ने बताया कि उनकी कॉलोनी में विकास समिति ने पांच गेट लगा रखे हैं। एक गेट उसके मकान के पास में है जो आम रास्ते से लगा हुआ है। ये गेट रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक अवैध तौर पर बंद रहते हैं। अप्रैल 2023 में उनकी पत्नी को हार्ट अटैक आया तो उसे व अन्य परिजनों को पास वाले गेट के बंद होने के कारण वहां से जाने नहीं दिया गया।
उन्हें उनके घर से करीब एक हजार फीट दूरी पर स्थित दूसरे गेट से जाने के लिए मजबूर किया गया। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामला व्यापक जनहित का मानते हुए खंडपीठ में सुनवाई के लिए भिजवा दिया।