November 24, 2024
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जयपुर:( जे.पी शर्मा): मेट्रो द्वितीय की एडीजे कोर्ट_7 ने दो से ज्यादा संतान होने का तथ्य छिपा कर नवंबर 2020 में ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 32 का चुनाव जीतने वाली कांग्रेस पार्षद नसरीन बानो का चुनाव अवैध व शुन्य मान कर रद्द कर दिया। एडीजे नीरज गुप्ता ने यह आदेश बीजेपी प्रत्याशी भवानी सिंह की चुनाव याचिका मंजूर करते हुए दिया।

कोर्ट ने फैसले में कहा कि विपक्षी के चुनाव लड़ने की तारीख को दो से ज्यादा संतानें थी और वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थी। ऐसे में उसका चुनाव शून्य व अवैध है। भवानी सिंह के अधिवक्ता आर के शर्मा ने बताया कि 1 नवंबर 2020 को जयपुर ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्डों में मतदान हुआ था। भवानी सिंह ने भी वार्ड 32 से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लडा, इस चुनाव में सिंह को 1283 व कांग्रेस प्रत्याशी को 1403 मत मिले। नसरीन बानो को विजेता घोषित किया गया, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी को पता चला कि विपक्षी के दो से अधिक संतानें हैं और ये संतानें 28 नवंबर 1995 के बाद हुई थी।

ऐसे में विपक्षी ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रत्याशी के तौर पर पेश किए गए शपथ पत्र में दो से अधिक संतानें होने का तथ्य छिपाया है। इसी के मद्देनजर चुनाव रद्द कर दिया गया।