November 24, 2024
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राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विधालय, राजकीय बूचाहेड़ा स्कूल व पूराने नगर पालिका भवन की दीवार ढ़हाई, श्रीराम भवन की प्रथम मंजिल को भी हटाया

हाईकोर्ट का आदेश :- याचिकाकर्ताओं के कब्जे पर नहीं करें हस्तक्षेप

कोटपूतली- कस्बे में नगर परिषद् कोटपूतली द्वारा कोटपूतली के मास्टर प्लान 2011-31 व रियासतकालीन (खेतड़ी ठिकाना) के नक्शे अनुसार सडक़ों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निर्माण हटाने का कार्य किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि परिषद् द्वारा मुख्य चौराहे से अग्रसेन तिराहे तक सडक़ों की चौड़ाई 80 फिट व पूतली कट से बानसूर मोड़ पर उमराव सिनेमा कट तक की चौड़ाई 60 फिट की जा रही है, जिसमें सर्वप्रथम विगत 6 अगस्त को मुख्य चौराहे से पूरानी नगर पालिका तिराहे (अग्रसेन तिराहा) व शनि मंदिर से सरदार स्कूल तक के 68 निर्माण हटाये गये थे।

जिसके बाद बड़े पैमाने पर व्यापारी, भवन मालिक स्वयं ही अपनी दुकान व मकान खाली करके निर्माण हटाने लगे थे। नगर परिषद् द्वारा दुसरे चरण की कार्यवाही में विगत गुरूवार 18 अगस्त को पूरानी नगर पालिका तिराहे पर अग्रसेन सर्किल के आसपास निर्माण हटाये थे। जिसके बाद विगत रविवार 21 अगस्त को तीसरे चरण की कार्यवाही शुरू की गई जो निरन्तर जारी है। हालांकि परिषद् की कार्यवाही के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने अपने निर्माण स्वयं ही हटा लिये है। नगर परिषद् द्वारा गुरूवार व शुक्रवार को विस्तारीकरण में बाधा बन रही सरकारी संस्थाओं के द्वार व चार दीवारी हटाई गई। नगर परिषद् ने राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विधालय के मुख्य द्वार समेत बाउण्ड्रीवॉल को हटाया। वहीं राजकीय बूचाहेड़ा स्कूल, पुराने नगर पालिका भवन की चार दीवारी व मुख्य द्वार समेत श्रीराम भवन की प्रथम मंजिल व हाल ही में बनाई गई दुकानों को हटाया गया है। निर्माण हटाने के लिए नगर परिषद् अधिकारियों की टीम जेसीबी, एलएनटी, पोपलैंड मशीनों के साथ मौके पर डटी रही। वहीं नगर परिषद् द्वारा निर्माण हटाने के बाद मलबे को भी हटाया जा रहा है। इस सम्बंध में परिषद् की कार्यवाही के विरोध में राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिये है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रत्यर्थी नगर परिषद् द्वारा याचिकाकर्ताओं के कब्जे तथा आगामी आदेश तक हस्तक्षेप नहीं करें।

उच्च न्यायालय में 11 मामले हुए सूचीबद्ध :- एड. अर्चित बोहरा एवं बजरंग लाल शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल के समक्ष बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों की पालना किए बिना तथा बिना नोटिस दिए कोटपूतली में घर और दुकान ध्वस्त करने की कार्यवाही के विरुद्ध 11 मामले सूचीबद्ध किए गए। जिसमें उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को दोपहर 2 बजे हाजिर होने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति के आदेश पर दोपहर 2 बजे पहुंचे अतिरिक्त महाधिवक्ता की उपस्थिति में दोबारा मामलों की सुनवाई हुई और अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पूरे मामले में विध्वंस कार्यवाही पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर न्यायमूर्ति ने निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी नगर परिषद् द्वारा याचिकाकर्ताओं के कब्जे तथा आगामी आदेश तक हस्तक्षेप नहीं करें। मामलों की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने न्यायालय में यह भी आश्वासन देते हुए कहा कि आगे कोई कार्यवाही विधि विरूद्ध नहीं होगी।

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