September 22, 2024

670 किलो प्लास्टिक जप्त, 7100 रूपयों का जुर्माना वसुला

कोटपूतली:(संजय कुमार जोशी)

भारत सरकार द्वारा देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतया: प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्रय आदि पर भी पाबंदी लग गई है। कोटपूतली नगर परिषद् क्षेत्र में निरन्तर इसको लेकर कार्यवाही की जा रही है।

शुक्रवार को एक्सईएन दीपक मीणा के नेतृत्व में विभिन्न टीमों ने प्लास्टिक कैरी बैग जप्ती, जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही करते हुए विभिन्न स्थानों से 670 किलोग्राम प्लास्टिक जप्त करते हुए 7100 रूपयों का जुर्माना वसुला एवं भविष्य में विक्रय व उपयोग ना करने की हिदायत दी। क्षेत्र में निरन्तर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कर कार्यवाही की जा रही है।

परिषद् आयुक्त फतेह सिंह मीणा ने बताया कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भारत सरकार के नवीन नियमानुसार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार बैन किये गये सभी प्रकार के उत्पादों का भण्डारण, विक्रय व उपयोग ना करने की हिदायत देते हुए ऐसा होने पर नियमानुसार जुर्माना वसूली व कानूनी कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही आमजन से भी इस बाबत अपील की गई है।

तहलका डॉट न्यूज