September 21, 2024

उपखंड स्तर पर स्थापित होगी मिनी लैब

विद्युत मीटर की रीडिंग प्रदर्शित नही होने पर भी फाइनल रीडिंग ली जा सकेगी

अजमेर(गजेंद्र कुमार) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एन. एस. निर्वाण ने सभी अधीक्षण अभियन्ताओं तथा अधिशाषी अभियन्ताओं को निर्देश दिए है कि वे अपने क्षेत्राधीन सभी उपखंडों में 15 अप्रैल से पहले मिनी लैब स्थापित करे। इससे बंद व खराब मीटर या ऐसे मीटर जिनमे रीडिंग प्रदर्शित नही हो पा रही है, ऐसे सभी प्रकरणों में अब मिनी लैब के माध्यम से फाइनल रीडिंग ली जा सकेगी।

प्रबंध निदेशक के इस फैसले से अजमेर डिस्कॉम की राजस्व हानि में भी कमी आएगी।
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एनएस निर्वाण ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र के लगभग सभी उपखंडों में साइट से डीसी, पीडीसी या डिफेक्टिव खाते से उतरे हुए बड़ी संख्या में विद्युत मीटर मौजूद है। बहुत से मामलों में इन मीटर्स की नो डिस्पले या अन्य कारणों से फाइनल रीडिंग कैप्चर नहीं की जाती है, जिससे निगम को राजस्व की हानि हो रही है। निर्वाण ने बताया कि इस स्थिति में सुधार के लिए अजमेर डिस्कॉम के सभी संबंधित अधीक्षण व अधिशाषी अभियन्ताओं को 15 अप्रैल से पूर्व अपने सभी उपखंडों में मिनी लैब स्थापित करने के आदेश दिए गए है।

निर्वाण ने बताया कि जारी आदेश के तहत सभी संबंधित अधीक्षण/ अधिशाषी अभियंता अपने क्षेत्राधीन सभी सहायक अभियंता कार्यालय में मिनी लैब 15 अप्रैल से पूर्व स्थापित करने हेतु पूरी तरह जिम्मेदार होंगे एवं मिनी लैब स्थापित करने का प्रमाण पत्र 16 अप्रैल तक

मॉनिटरिंग सेल में प्रेषित करेंगे। उन्होंने बताया कि मिनी लैब के स्थापित होने से मीटर की रीडिंग व डेटा निकालकर बिलिंग कराई जाएगी तथा यूनिट्स में अंतर पाए जाने पर उपभोक्ता के बिल में और यूनिट्स डेबिट कराए जाएंगे। जिससे निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकेगा।

निर्वाण ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि उतरे हुए सभी मीटर की रीडिंग कैप्चर कर उचित कार्यवाही के पश्चात ही स्टोर में जमा कराने की कार्यवाही अमल में लाई जाए।

इस संबंध में समस्त संबंधित फील्ड अधिकारी दैनिक प्रगति रिपोर्ट निश्चित प्रारूप में रजिस्टर खोलकर दर्ज करेंगे एवं समस्त संबंधित अधिशाषी अभियंता इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने समस्त फील्ड अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी सही मीटर को रिप्लेस नहीं किया जाए। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध निगम नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।

तहलका डॉट न्यूज