जयपुर- जयपुर के नरेना थाना क्षेत्र में 4 साल की बच्ची का दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में आरोपी सुरेश बलाई को फांसी की सजा सुनाई! जिले के पॉक्सो कोर्ट में जज संदीप शर्मा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 25 वर्षीय सुरेश को फांसी की सजा सुनाई इससे पहले एपीपी महावीर सिंह ने बहस में आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाने की मांग करी सुरेश पर आईपीसी की धारा 363,376 क ख, 302 सहित 201 एवं पोक्सो एक्ट में धारा 5/6 में एवं किशोर एक्ट में धारा 84 का आरोप है! ट्रायल में 41 गवाहों के बयान एवं 139 दस्तावेज पेश किए गए! यह प्रदेश की पांचवी और जयपुर जिले के पहले फांसी की सजा है!