जयपुर(मनोज प्रजापत) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 11 दिसम्बर से प्रदेश भर में शुरू हो रही राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर गुरुवार को मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने वीसी के माध्यम से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। श्री आर्य ने प्राधिकरण को आश्वस्त किया कि राजकीय विवादों के निस्तारण के लिए पॉलिसी फ्रेम की जाएगी। उन्होंने कहा कि तबादलों से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए भविष्य में पॉलिसी भी बनायी जाएगी। उन्होंने प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विवाद निस्तारण के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्ति, पेंशन मैटर्स, लेबर मैटर्स, और सस्पेंशन मेटर्स पर भी आवश्यक कार्यवाही करने को लेकर आश्वस्त किया।
बैठक में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, राज उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जयपुर के अध्यक्ष श्री प्रकाश गुप्ता, राज उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जोधपुर के अध्यक्ष श्री विजय बिश्नोई, और राज्य सरकार के महाधिक्ता श्री एमएस सिंघवी ने इस संबंध में विभिन्न मुद्दों को मुख्य सचिव के सामने रखा।
सदय सचिव श्री दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 11 दिसंबर से शुरू हो रही राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौता के आधार पर दीवानी, पारिवारिक मामले, चेक बाउंस, एक्सीडेंट क्लेम केस, फौजदारी के छोटे मामले, बैंक लोन वसूली केस एवं श्रमिकों के मामलों का निपटारा किया जायेगा।
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