जयपुर:(मनोज प्रजापत) जिला प्रशासन द्वारा आगामी दीपावली के त्यौहार में पटाखों के अस्थायी लाइसेंस के आवेदन शुक्रवार 21 अक्टूबर तक आमंत्रित किए गए है। केवल ग्रीन आतिशबाजी को ही बेचने व चलाने की अनुमति होगी।
वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति, उच्चत न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त हुए है। एनसीआर क्षेत्र में आतिशबाजी को बेचने व चलाने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
एनसीआर क्षेत्र को छोड़ते हुए सम्पूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी को दिवाली, गुरूपर्ब एवं अन्य त्यौहार पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पर्व पर प्रातः 6 से 8 एवं क्रिसमिस एवं न्यू ईयर पर रात्रि 11ः55 से 12ः30 बजे तक चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर की जा सकती है।
जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित के अनुसार आगामी दीपावली त्यौहार के अवसर पर अजमेर जिले में विस्फोटक नियम-2008 के अन्तर्गत केवल ग्रीन आतिशबाजी (पटाखों) की बिक्री के लिए विस्फोटक अधिनियम 2008 की धारा 105 के तहत जारी किए जाने वाले अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए इच्छुक व्यक्तियों से निर्धारित प्रपत्र में 21 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए है।
आवेदन पर दो रूपये का कोर्ट फीस स्टाम्प लगाना होगा। आवेदन पत्र के साथ 50 रूपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ-पत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न करना होगा। शपथ-पत्र का प्रारूप आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध होगा। आवेदन पत्र दो प्रतियों में पूर्ण एंंव स्पष्ट रूप से भरकर, प्रस्तावित व्यापार स्थल के स्पष्ट साईट प्लान, जिसमें व्यवसाय स्थल के चारों ओर की स्थिति दर्शाई हुई हो एवं पूर्ण पता मय हस्ताक्षरशुदा एवं अग्निशमन यंत्र भरा होने की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा। गत वर्षों में यदि अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किया गया हो, तो उसकी फोटोप्रतियां संलग्न करनी होगी। अनुज्ञापत्र की शर्तों के अलावा जन सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर होना आवश्यक है।
आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में उपखण्ड क्षेत्र के लिए सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय से एवं अजमेर शहर के लिए एडीएम सिटी कार्यालय से एक रूपये की कीमत पर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदनपत्र पूर्ण रूप से भरकर उपखण्ड कार्यालय एवं एडीएम सिटी कार्यालय में 21 अक्टूबर शुक्रवार तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्व में किए गए आवेदकों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
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