September 20, 2024

ब्यावर: जिले में मिठाई के साथ अगर डिब्बा तोला गया तो दुकानदारों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। दुकानों में बेची जा रही खुली मिठाई ग्राहकों को देते समय खाली डिब्बे का वजन अलग से करना होगा। फिर मिठाई भरने के बाद उतना वजन डिब्बे में बढ़ाना या फिर कम करना होगा।

त्योहारी सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग दुकानों में तौल-कांटों में घटतौली को लेकर सक्रिय हो गया है। इन दिनों खुली मिठाई की ज्यादा बिक्री होती है। दुकानों में ग्राहकों को डिब्बे के साथ ही मिठाई बेची जा रही है। नियमों के अनुसार अगर कोई दुकानदार डिब्बे के साथ मिठाई तोलता है तो उसे कम से कम एक हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

तहलका डॉट न्यूज (गजेंद्र कुमार)