जयपुर (कमल शर्मा) हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर को झटका देते हुए निलंबन मामले में उनके सस्पेंशन को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि सौम्या गुर्जर के खिलाफ जो जांच चल रही है उसे 6 माह में पूरा कर कोर्ट को अवगत कराएं।जस्टिस चंद्र कुमार सोनगरा एवं पंकज भंडारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
मामला यह है कि 4 जून को नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में महापौर सौम्या गुर्जर के चेंबर में नगर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह ने महापौर के द्वारा वाद- विवाद के बाद मारपीट और बदसलूकी होने का आरोप लगाते हुए सरकार से शिकायत की थी। सरकार ने मामले की जांच आरएएस अफसर से करवाने के बाद महापौर डॉ सौम्या गुर्जर को निलंबित कर दिया था।निलंबन के खिलाफ महापौर सौम्या गुर्जर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।