नई दिल्ली-6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को जज एस के यादव ने बरी कर दिया उन्होंने कहा विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल के खिलाफ भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। फैसले में कहा गया की फोटो, वीडियो, फोटो कॉपी में जिस तरह से सबूत दिए गए हैं उनसे कुछ साबित नहीं होता इसलिए कोर्ट बाबरी विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी करती है।
तहलका. न्यूज़