September 21, 2024

जयपुर-राजस्थान में भी नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। भारत सरकार ने 1 सितंबर 2019 में मोटर वाहन अधिनियम को लागू किया था। लेकिन प्रदेश में अधिक जुर्माने के कारण इसे राज्य में लागू नहीं किया था।
राज्य सरकार ने 10 महीने बाद इसे लागू कर दिया है। अब ओवरलोडिंग पर 20 हजार रुपए का का जुर्माना, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1 हजार का जुर्माना, हेलमेट नहीं लगाने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना, टू व्हीलर पर 2 सवारी से अधिक बिठाने पर भी 1 हजार का जुर्माना भरना होगा
राज्य में यातायात नियम तोड़ने पर होने वाले जुर्माने में काफी बढ़ोतरी की गई है बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर अब 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा, तय स्पीड से अधिक गति से वाहन चलाने पर भी 1 हजार का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

तहलका. न्यूज़