कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस के कारण चल रहे लॉक डाउन में प्रशासन ने अब बिल्कुल सख्ती बरत ली है। प्रशासन ने विशेष पास को वैध रखते हुए बाकी अन्य पास को निरस्त करने का आदेश जारी किया है।उपखंड मजिस्ट्रेट विकास पंचौली ने बताया कि सरकारी कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा सभी पास निरस्त किए गए है और इसकी पालना करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। वही पंचायत समिति सहाड़ा क्षेत्र में अब 5-6 अप्रेल एंव 10-11अप्रेल को किराणा व्यापारी तथा 6 व 11 अप्रेल को सब्जी विक्रेता प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक डोर-टू-डोर सामग्री सप्लाई कर सकेंगे।उक्त स्वीकृति के अलावा किसी भी व्यापारी या विक्रेता द्वारा कोई भी सामग्री सप्लाई नही की जायेगी। इसी प्रकार गंगापुर नगरपालिका क्षेत्र में 5-6अप्रेल एंव 10-11अप्रेल को क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा ही खाद्य सामग्री डोर टू डोर सप्लाई कर सकेगी। किसी भी किराणा व्यापारी को दुकान खोलने की अनुमति नही दी गई है। सब्जी विक्रेता 6 अप्रेल व 11 अप्रेल को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक डोर टू डोर सप्लाई कर सकेंगे। उक्त कार्य का पर्यवेक्षण उपखंड स्तर पर बनाई गई कोरोना फाइटर्स कमेटी द्वारा किया जायेगा।
गंगापुर ( दिनेश चौहान )