जयपुर- विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या 3 राजेंद्र शर्मा ने 10 साल की बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को शेष जीवन की अवधि के लिए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 17 मार्च 2019 को खैरथल पुलिस ने पीड़ित बालिका को समिति के समक्ष पेश किया था। जहां बालिका ने पिता द्वारा दुष्कर्म की बात बताई थी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था।
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