राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला आवंटित किये जाने के मामले में हाईकोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुना सकता है. मिलापचंद डांडिया और अन्य की याचिका पर जस्टिस प्रकाश गुप्ता इस मामले में फैसला सुनाने वाले हैं. 9 मई को मुख्य न्यायाधीश एस. रविन्द्र भट्ट की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. याचिकाओं में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधा देने के राजस्थान सरकार के कानून को चुनौती दी गई थी.फ़िलहाल राजस्थान में वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और जगन्नाथ पहाड़िया इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं.
तहलका.न्यूज़