सड़क हादसे कम करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट राज्यसभा से पास हो गया. इससे पहले 23 जुलाई को ये लोकसभा से पास हो चुका है. बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के एक्ट का संसोधन रूप है. राज्यसभा में इस बिल को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रखा.नितिन गडकरी ने बताया की साल में 5 लाख से अधिक दुर्घटनाओ में डेढ़ लाख से अधिक लोग मारे जाते है. मोटर व्हीकल संसोधन बिल में कई बदलाव किए गए हैं. खासतौर पर इसमें नियमों के उल्लंघन पर जुर्मान की रकम में भारी इजाफा किया गया है.
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा. थर्ड पार्टी बीमा भी जरूरी है. हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जो पहले 25 हजार था. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने करीब तीन घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा की मंजूरी के बाद इसी हफ्ते यह बिल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक- राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद अगस्त के मध्य तक बढ़ी हुई पेनाल्टी लागू हो जाएगी. इस कानून से राज्यों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी. सभी राज्य सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार राष्ट्रीय परिवहन नीति लागू कर सकेंगी.
बिल के मुख्य बिंदु
कारण पहले (रु.) प्रस्तावित (रु.)
ओवर लोड 2000 से 20000
ओवर लोड पैसेंजर – 200 प्रति अतिरिक्त सवारी
सीट बेल्ट 100 से 1000
बगैर इंश्योरेंस 1000 से 2000
सामान्य 100 से 500
आदेश का उल्लंघन 500 2000
बगैर लाइसेंस 500 से 5000
ओवर साइज वाहन – 5000
ओवर स्पीड 400 एलएमवी 1000 और एमपीवी 2000
खतरनाक ड्राइविंग 1000 से 5000 तक
ड्रंकन ड्राइविंग 2000 से 10000
स्पीडिंग/ रेसिंग 500 से 5000
बगैर परमिट 5000 तक 10000 से 25000 तक