November 24, 2024
तहलका.न्यूज़

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीबीआई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दे दी है. गौरतलब है कि देश के इतिहास में यह पहला मौका होगा, जब सीबीआई हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज के खिलाफ केस दर्ज करेगा.वहीं बता दें कि जस्टिस एसएन शुक्‍ला पर एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए एक निजी मेडिकल कॉलेज को कथित रूप से फायदा पहुंचाने का आरोप है. इस मामले में सीबीआई निदेशक ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को चिट्ठी लिखकर जस्टिस एसएन शुक्‍ला पर लगे आरोपों की जांच करने की इजाजत मांगी थी.

ये है मामला

उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की शिकायत पर सितंबर 2017 में सीजेआई दीपक मिश्रा ने एक आंतरिक जांच समिति गठित कर दी थी. इस समिति में मद्रास हाई कोर्ट की तत्कालीन चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी, सिक्किम हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एस के अग्निहोत्री और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीके जयसवाल शामिल थे. समिति को जांच कर पता करना था कि क्या जस्टिस शुक्ला ने वाकई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों के ऐडमिशन की समयसीमा बढ़ा दी थी? कोर्ट के आंतरिक जांच में समिति ने जस्टिस शुक्ला को गंभीर न्यायिक कदाचार का दोषी पाया था.

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